मंदसौर। दिनांक 26.05.2021 को कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र मन्दसौर के पत्र क्रं. 546/21 का राष्ट्रीय पक्षी मोर को अज्ञात बदमाशो द्वारा मारे जाने के सबंध मे थाना नारायणगढ पर प्राप्त हुआ था पत्र मे उल्लेखित राश्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या की घटना एवं घटना की तस्दीक ग्राम रणायरा के ग्रामीणजनो से कर अज्ञात बदमाशो के विरुध्द थाना नारायणगढ पर अपराध क्रमांक 154/2021,धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत दण्डनीय पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। घटना के संक्षिप्त विवरणानुसार दिनांक 26-05-21 को मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम रणायरा थाना नारायणगढ मे रणायरा सोनगरा मार्ग पर बबुल के पेड पर एक मोर मृत अवस्था मे पाया गया था जिसे रेसक्यू दल द्वारा अपनी सुपुर्दगी मे लेकर शव परिक्षण हेतु पशु चिकित्यालय मल्हारगढ ले गये। उक्त घटना स्थल पर दो कारतूसों के खाली खोखे प्राप्त हुवे एवं आसपास मोर के पंख भी पाये गये थे। घटनास्थल का मौका मुआयना करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उक्त मृत मोर को अज्ञात बदमाशांे द्वारा किसी हथियार की सहायता से मारा गया। घटना गंभीर होकर पुलिस अधीक्षक मंदसौर के संज्ञान में आने पर तत्काल विषेश अधिकारी/कर्मचारी की टीम गठित कर घटनास्थल पर मौजूद भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चौकी प्रभारी मुल्तानपुरा उनि संजीव परिहार एवं उनि गौरव लाड की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते राश्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करने की घटना की पतारसी करते तीन आरोपी जाफर पिता मुन्ना तांगेवाला जाति मुसलमान उम्र 22 साल निवासी मुच्छलडेरा ग्राम मुल्तानपुरा थाना वायडी नगर ,शोएब पिता चाँद जंगु जाति मुसलमान उम्र 20 साल निवासी मुच्छलडेरा ग्राम मुल्तानपुरा थाना वायडी नगर, हकीम पिता अजीम जंगु जाति मुसलमान उम्र 55 साल निवासी मुच्छलडेरा ग्राम मुल्तानपुरा थाना वायडी नगर को गिरफ्तार किया।आरोपी के कब्जे सेे 12 बोर देशी कट्टा, दो 12 बोर के खाली कारतूस , मीट काटने का धारदार छुर्रा, तीन घोडे जप्त किए।


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