शादी का झांसा देकर रुपये एठने वाले गिरोह का पर्दा फाश


मंदसौर। 16 जून  को आवेदक कारुलाल पिता माँगीलाल चौधरी उम्र 45 साल निवासी रायसिंह पिपलिया थाना नाहरगढ़ जिला मन्दसौर व्दारा रिपोर्ट किया कि दिनांक 10.06.2022 को में अपने परिचित माणकलाल चौधरी निवासी गर्रावद के यहाँ गया था जो मुझे रोहित दुबे नाम का व्यक्ति उसके दो साथी राहुल व कपील ठक्कर निवासी जावरा के साथ मिला जो टवेरा वाहन जी.जे 16 बीबी 2812 से आये ते तथा सपहना चौहान सेवा समिति व्दारकापुरी इन्दौर का बता रहे थे तथा बता रहे थे कि हमारी संस्था मानव सेवा करती है हमारे पास बहुत सी लड़किया है । हम दो माह में तुम्हारे पोते हरीश चौधरी की शादी करवा देगे । इसी बात को लेकर आरोपीगणओ व्दारा फरियादी के साथ छल पुर्वक 15,000/- रुपये नगद तीन फोटो ले लिये । रोहित से बार – बार मोबाईल पर बात करते उसके व्दारा कोई जबाव नही दिया तथा बाद में मालुम पढा की इन लोगो ने जीवन पिता सुरेशचन्द्र मालवीय निवासी काचरिया व कई और लोगो के साथ इसी प्रकार शादी कराने का झासा देकर धोखा धडी कर रुपये ऐठ रखे है । जो मामला अपराध धारा 420 भादवी का पाया जाने से अपराध क्रमांक 208/22 धारा 420 भादवी का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।दौराने विवेचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गौतम सौलंकी व अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ श्री नरेन्द्रसिंह सौलंकी के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी संदीपसिंह मंगोलिया के कुशल नेतृत्व में नारायणगढ पुलिस टीम द्वारा प्रकरण को गंभिरता से लेते हुवे आरोपीयो की पतारसी कर तीनो आरोपी रोहित दुबे पिता बालकृष्ण दुबे निवासी इकबाल गंज यादव मोहल्ला जावरा , राहुल पिता राजेन्द्र जी हरिजन निवासी मेहतपुरी गेट पठान टोली जावरा , कपील पिता दुर्गाशकर ठक्कर निवासी खारीवाल कालोनी जावरा  से पुछताछ की जो आरोपी ने जुर्म स्विकार किया । आरोपीयो के कब्जे से एक टवेरा गाडी व अन्य दस्तावेज जप्त हुऐ है । आरोपी को आज दिनांक को मान. न्यायालय पेश किया जहाँ आरोपीयो को जिला जेल मन्दसौर दाखिल किया गया ।

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