मंदसौर।अवैध गौवंश के परिवहव के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशो के तारतम्य में गौतम सोलंकी अति. पुलिस अधीक्षक एवं सुश्री कीर्ति बघेल एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिंह परिहार व उनकी टीम द्वारा 03 आरोपियो के कब्जे वाले दो पीकप से कुल 06 गौवंश जप्त कर आरोपियो को गौवंश तस्करी करते हुए पकड़ा।
दिनांक 30.511.23 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक सउनि संतोष मुनिया द्वारा तहसील कार्यालय के सामने महू- नीमच हाईवे रोड पर वाहन चैकिंग के दौरान एक पिक-अप वाहन क्रमांक एम.पी.13 - जीबी- 1823 स्पीड से आती दिखी जिसका चालक पुलिस की वाहन चेकिंग को देखकर अचानक पिकअप को रिवर्स में लेकर भगाने की कोशिश करने लगा शंका होने से हाथ का इशारा कर उक्त पीकअप को फोर्स की मदद से घेराबन्दी कर रोका बाद पिकअप के ड्रायवर से नाम पता पुछते उसने अपना नाम विक्रम पिता चन्दरसिंह जाति बंजारा उम्र 28 साल निवासी नवादा थाना उन्हैल जिला उज्जैन का होना बताया बाद पिकअप क्रमांक एम.पी.13 - जीबी- 1823 को चैक किया तो पिकअप मे 03 बैल गौवंश को क्रुरता व निर्दयतापुर्वक ठुस-ठुस कर पिकअप में भर रखा था । पिकअप के अंदर मिले गौवंश परिवहन करने के सम्बंध मे ड्रायवर विक्रम से वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया । आरोपी विक्रम बंजारा का कृत्य अपराध धारा 4,6,9 मप्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 एवं 4,6,10 कृषि पशु परिक्षण अधि. 2006 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 धारा 11 (घ) का दण्डनीय अपराध पाया जाने से आरोपी के कब्जे से पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी.13 - जीबी- 1823 मय 03 गोवंश को जप्त कर अनुसंधान मे लिया गया बाद मौके पर आरोपी विक्रम बंजारा से अवैध गौवंश परिवहन के सम्बंध मे पुछताछ करते बताया कि बैलों को राजस्थान के ब्यावर जंगल से भर कर कटने हेतु धुलिया- महाराष्ट्र ले जा रहा था। बाद गौवंश को गौशाला छुडवाया जाकर आरोपी के विरुद्द थाना दलौदा पर अपराध क्रमांक 547/23 धारा 4,6,9 मप्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 एवं 4,6,10 कृषि पशु परिक्षण अधि. 2006 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 धारा 11 (घ) पंजीबद्ध किया गया व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही हैं
द्वितीय कार्यवाही---- दिनांक 30.11.23 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक प्रआर 67 उमंग शर्मा द्वारा तहसील कार्यालय के सामने महू- नीमच हाईवे रोड पर वाहन चैकिंग के दौरान एक पिक-अप वाहन क्रमांक एम.पी.13 - जीबी- 1579 स्पीड से आती दिखी जिसका चालक पुलिस की वाहन चेकिंग को देखकर देखकर स्पीट से निकालने की कोशिश करने लगा शंका होने से हाथ का इशारा कर उक्त पीकअप को फोर्स की मदद से घेराबन्दी कर रोका बाद पिकअप के ड्रायवर से नाम पता पुछते उसने अपना नाम हाकम पिता रामलाल बंजारा उम्र 37 साल निवासी नवादा थाना उन्हेल जिला उज्जैन का होना बताया व क्लीनर साईड बैठे व्यक्ति ने अपना राजेश पिता दुर्गालाल बंजारा उम्र 28 साल निवासी नवादा थाना उन्हेल जिला उज्जैन का होना बताया । बाद पिकअप एम.पी.13 - जीबी- 1579 को चैक किया तो पिकअप मे 03 बैल गौवंश को क्रुरता व निर्दयतापुर्वक ठुस-ठुस कर पिकअप में भर रखा था । पिकअप के अंदर मिले गौवंश परिवहन करने के सम्बंध मे ड्रायवर हाकम व राजेश से वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया । आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 4,6,9 मप्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 एवं 4,6,10 कृषि पशु परिक्षण अधि. 2006 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 धारा 11 (घ) का दण्डनीय अपराध पाया जाने से आरोपी के कब्जे से पिकअप वाहन क्रमांक पिकअप एम.पी.13 - जीबी- 1579 मय 03 गोवंश को जप्त कर अनुसंधान मे लिया गया बाद मौके पर आरोपीगण से अवैध गौवंश परिवहन के सम्बंध मे पुछताछ करते बताया कि बैलों को राजस्थान के ब्यावर जंगल से भर कर कटने हेतु धुलिया- महाराष्ट्र ले जा रहा था। बाद गौवंश को गौशाला छुडवाया जाकर आरोपी के विरुद्द थाना दलौदा पर अपराध क्रमांक 548/23 धारा 4,6,9 मप्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 एवं 4,6,10 कृषि पशु परिक्षण अधि. 2006 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 धारा 11 (घ) पंजीबद्ध किया गया व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही है।
सराहनीय कार्यः- थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिह परिहार , संतोष मुनिया, प्रआर. 67 उमंग शर्मा का.प्रआर. 681 दिगपालसिंह, प्र.आर. 322 मोहनलाल शर्मा प्रआर. 133 मुकेश भदौरिया, प्रआर 530 शैलेंद्र सिंह हाडा, प्रआर 295 राकेश शर्मा, म.प्रआर 193 आशा कुमावत, आर. 385 अनिल आर्य, आर. 701 मुजीब रहमान, आर.485 कुलश्रेष्ठ, आर. चालक 74 मुकेश नैन, सैनिक 1011 चंद्रपाल सिंह
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