17 लोगों को जेल भेजा, 14 पर बलवा और धार्मिक भावना आहत करने का केस, 3 डीजे वालों पर 188 में कार्रवाई


मंदसौर। ईद मिलादुनबी के जुलूस के दौरान सोमवार को बस स्टैंड स्थित बड़े बालाजी मंदिर में पथराव के बाद शहर में उपद्रय की स्थिति बनी थी। घटना के बाद पुलिस ने रात तक सर्चिग कर धरपकड़ की। दूसरे दिन मंगलवार को 17 आरोपियों को जेल भेजा। इनमें से 14 लोगों पर बलवा, पत्थरबाजी, धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। ये सभी मदारपुरा, खानपुरा, सीतामऊ फाटक, झुग्गी झोपड़ा जैसे इलाकों के रहने वाले हैं। वहीं ईद मिलादुनबी के जुलूस में बिना परमिशन डीजे चलाने वाले 3 लोगों पर धारा 188 में कार्रवाई की गई। पुलिस ने 5 डीजे और पत्थर व लकड़ी रखने के मामले में इस्तेमाल होने वाली मीनाक्षी बस भी जब्ती में ली है। आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज व वीडियोग्राफी से चिह्नित किया गया था। इधर जुलूस के मामले में विवाद के चलते प्रशासन आयोजन समिति को भी नोटिस जारी करेगा। वहीं शहरकाजी आसिफउल्लाह की अपील के चलते अधिकांश समाजजनों ने व्यापार-व्यवसाय बंद रखा और दुकानों में आग, बाहनों में तोड़‌फोड़ का विरोध जताया। इन सबके बीच अब जल्द ही पुलिस महकमे में सर्जरी की तैयारी है। जिले के ज्यादातर थानों में अधिकारियों के पोस्टिंग स्थल में फेरबदल तय माना जा रहा है। पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बड़े बालाजी मंदिर में पत्थरचाजी की घटना को लेकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम किया। इस बीच डीआईजी मनोज कुमार सिंह मंगलवार को शहर में रहे और लगातार मॉनिटरिंग की। कलेक्टर अदिति गर्ग व एसपी अभिषेकआनंद ने शहर के कई हिस्सों में स्थिति का जायजा लिया व शांति बहाली पर जोर दिया।

इन 17 आरोपियों को जेल भेजा

सिटी कोतवाली पुलिस के अनुसार उपद्रव के दौरान 14 आरोपियों को वीडियो, फुटेज के आधार पर चिह्नित किया है। इन पर बलवा, धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इनमें समीर (21) पिता शाकिर शाह मदारपुरा, वसीम (20) पिता जाहिद नूर निवासी खानपुरा,मोनू (18) पिता आमीन खां अभिनंदन नगर, सीतामऊ फाटक निवासी खालिद (22) पिता शब्बीर मंसूरी, अलताफ (30) पिता बली मोहम्मद हुसैन, अमन (20) पिता इकबाल कुरेशी, दानिश (20) पिता अब्दुल खान, अलताफ (20) पिता युसुफ खान, मदारपुरा निवासी फैजान (19) पिता फिरोज मेवाती,जावेद (19) पिता मुबारिक पठान निवासी झुग्गी झोपड़ी मंदसौर, मोहम्मद वसीम (42) पिता अमीर बक्श निवासी कुम्हारवाड़ा, सोनू (24) पिता सत्तार खां मेवाती इंदिरा कॉलोनी, आरिफ (19) पिता शाहिद खान इंदिरा कॉलोनी, शोएब पिता फारूख नियारगर निवासी इंदिरा कॉलोनी शामिल है। वहीं जुलूस में नियम शर्तों में का उल्लंघन कर डीजे संचालन करने वाले 3 आरोपियों  सुरेश पिता रामचंद्र राठौर निवासी लालघाटी, मनोज पिता मंगल बांछड़ा पानपुर और प्रकाश (18) पिता कचरूलाल मीणा निवासी थड़ोद पिपलियामंडी के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

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