पंप मालिकों को पेट्रोल - डीजल रिजर्व रखने का दिया कलेक्टर ने आदेश


मंदसौर।अयोध्या प्रकरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायाल के संविधानपीठ द्वारा निकट भविष्य में संभावित निर्णय के आलोक में जिले में सांप्रदायिक सौहार्द्र कायम रखने हेतु कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका - 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त पेट्रोल / डिजल पम्प डिलरों (अनुज्ञप्तिधारियों) को पेट्रोल/डीजल पम्प पर प्रत्येक समय पेट्रोल 2 हजार लीटर एवं डीजल 5 हजार लीटर रिजर्व स्टॉक डेड स्टॉक के अतिरिक्त रखे जाने तथा पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त आपूर्ति निरंतर बनाये रखने हेतु आदेशित किया जाता है। रिर्जव स्टॉक की मात्रा में से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति से ही पेट्रोल एवं डीजल प्रदाय किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में आदेश का उल्लघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य प्रचलित अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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