मंदसौर।मादक पदार्थो की तस्करी पर अंकुश लगाने एवं तस्करो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जिले के समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियो को लगातार विशेश दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन दिये गये है। श्री सिद्धार्थ चैधरी, पुलिस अधीक्षक मंदसौर के निर्देशन पर एवं श्री मनकामना प्रसाद, अति.पु.अ मंदसौर, श्री शेरसिंह भूरिया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस(ग्रामीण) मंदसौर एवं श्री अभिशेक तिवारी, अअपु मल्हारगढ के मार्गदर्शन मे श्री ओपी तंतवार, निरीक्षक थाना प्रभारी अफजलपुर एवं श्री अवनीष श्रीवास्तव, निरीक्षक, थाना प्रभारी नारायणगढ के कुशल नेतृत्व में 02 अलग-अलग थाना क्षेत्रांतर्गत अफीम तस्करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई, जिसमें दोनों थानों को मिलाकर 04 आरोपी तस्करों से कुल 04 किलो अफीम कुल कीमती 04 लाख रू की जप्त की गई। एवं दोनों घटनाओं में अफीम परिवहन करने हेतु प्रयोग की जा रही कुल 03 मो.सा. को भी पुलिस द्वारा मौके से बरामद किया गया। दोनों घटनाओं के संक्षिप्त घटनाक्रम के विवरण इस प्रकार है।
थाना अफजलपुर के घटित घटनाक्रम के अनुसारः- दिनांक 27.09.2020 को मुख्बीर द्वारा सूचना मिली कि 01 मोटर सायकल हीरो सुपर स्पलेण्डर वाहन क्रमांक एमपी 14 एनबी 1419 का चालक विनोद कुमार भाटी पिता माँगीलाल भाटी निवासी सुठी नाहरगढ का लसुडावन फण्टा से होता हुआ दलौदा अपनी मोटर सायकल से अपने पिठ्ठू बैग मे अफीम लेकर किसी बाहरी तस्कर को देने जा रहा रहा हैं । प्राप्त मुखबिर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु लसुडावन फन्ट के सामने नाकाबंदी कर बडवन फण्टा तरफ से मुख्बीर द्वारा बताये गये हुलिये के मुताबिक उक्त मोटर सायकल चालक को फोर्स के द्वारा घेराबन्दी कर पकडकर नाम पता पूछते अपना नाम विनोद कुमार पिता मांगीलाल भाटी जाति बावरी उम्र 32 साल निवासी ग्राम सुठी थाना नाहरगढ का होना बताया, एवं उसके आधिपत्य वाले पिठ्ठू बैग को चैक करते आरोपी के कब्जे से 01 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम कीमती 01 लाख रूपये की बरामद कर मौके पर एनडीपीएस एक्ट के समस्त प्रावधानों का विधिवत पालन करते हुये आरोपी तस्कर से जप्त की गयी। एवं घटना में प्रयुक्त 01 हीरो सुपर स्पलेण्डर क्रमांक एमपी 14 एनबी 1419 मोटर सायकल को भी आरोपी से मौके से जप्त किया गया। घटना के संबंध में आरोपी तस्कर के विरूद्ध थाना अफजलपुर पर अपराध क्रमांकः-262/20, धाराः-8/18,29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से घटना के संबंध में और सघन पूछताछ करते आरोपी विनोद कुमार भाटी द्वारा बताया गया कि उसे यह मादक पदार्थ अफीम उसके ही गाँव सूँठी नाहरगढ के जसवन्त उर्फ बालमुकुन्द पिता गणेशराम पाटीदार ने दी है। एवं जसवंत द्वारा उसे यह भी बताया गया था कि उसने मेरी मोटर साइकल एमपी 14 एनबी 1419 का नम्बर एवं मेरा हुलिया एक व्यक्ति को बता दिया है और यह भी बताया था कि मै दलोदा हाईवे लकमाखेडी फन्टे पर जाकर खडे हो जाऊ जहाँ वह व्यक्ति अफीम ले लेगा। घटना में फरार आरोपी तस्कर जसवंत की तलाष जारी है।
इसी क्रम मे थाना नारायणगढ के घटित घटनाक्रम के अनुसारः- दिनांक 28.09.2020 को एक अन्य घटना मंे अवैध मादक पदार्थ अफीम तस्करी हेतु परिवहन की सूचना मुखबीर द्वारा मिलने पर उनि मनोज महाजन व उनकी टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर कार्यवाही करते हुवे ग्राम बरखेडा वीरपुरिया फन्टा पर 02 मो.सा एच.एफ. डीलक्स मो.सा क्रमांक आरजे 46 एसएच 5102 व बिना नम्बर मो.सा एच.एफ.डीलक्स को रोकने पर बिना नम्बर की मो.सा पर आरोपी अशोक व झालमसिहं के बीच में रखी थैली के अन्दर कुल 03 किलोग्राम अफीम रंगे हाथो पकड कर अफीम जप्त की बाद तीनो आरोपी पोपटलाल व अशोक व झालमसिहं को गिरफ्तार कर आरोपीयो के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 03 किलोग्राम अफीम कीमती 03 लाख रुपये तथा तस्करी मंे प्रयुक्त 02 मोटरसायकल को जप्त किया गया। उक्त घटना में तीनों आरोपियों के विरूद्ध थाना नारायणगढ पर अपराध क्रमांकः- 294/2020, धाराः- 8/18 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तीनों आरोपियों से अफीम के स्त्रोत के संबंध में पूछताछ की जाकर आरोपियों की श्रंखला का पता लगाया जा रहा है।



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