
मंदसौर। एसपी अनुराग सुजानिया के द्वारा समस्त थाना प्रभारी को किरायेदारो की जानकारी प्राप्त कर सत्यापन करने तथा किरायेदारो की जानकारी नही देने पर मकान मालिक पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे जो इसी तारतम्य मे दिनांक 21.04.2022 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्री महेन्द्र तारणेकर जी एवं एसडीओपी सीतामऊ श्रीशेरसिंह भूरीया के नेत्रत्व मे थाना प्रभारी सीतामऊ निरी. दिनेश प्रजापति द्वारा किरायेदारो के सत्यापन के दौरान सिद्धी विनायक काँलोनी सीतामऊ मे मकान मालिक आकाश पिता सोहनलाल लोहार के मकान मे बिना सूचना के रह रहे 12 दिगर राज्य के किरायेदारो की जानकारी पुलिस को नही देने पर श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय मन्दसौर के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भादवि के तहत मकान मालिक पर प्रभावी कार्यवाही की । दिनांक 21.04.2022 को कस्बा सीतामऊ मे किरायेदारो का भौतिक सत्यापन करते समय सिद्धि विनायक काँलोनी सीतामऊ मे स्थिति आकाश पिता सोहनलाल लौहार उम्र 28 साल निवासी सीतामऊ के मकान मे रह रहे किरायेदारो को चेक करते कुल 12 दिगर राज्य के किरायेदार निवास करना पाया जो मकान मालिक आकाश लौहार द्वारा श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय मन्दसौर के आदेश क्रमांक 685/सा.लेख./2022 मन्दसौर दिनांक 14.04.2022 से जारी आदेश की कण्डिका 10 का उल्लंघन करने पर मकान मालिक के विरूद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । बिना सूचना के सिद्धी विनायक काँलोनी मे रह रहे सभी 12 किरायेदारो की उनके निवास स्थान गृह थाने से तस्दिक भी की गई ।
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