घटनाक्रम -दिनांक 31.07.2023 को फरियादी द्वारा अपनी 17 वर्षीय पुत्री के बिना बताये कहीं चले जाने के संबध मे रिपोर्ट की गई जो रिपोर्ट पर थाना गरोठ पर अपराध क्रं 319/23 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया । जो बालिका के दस्तयाबी हेतु काफी प्रयास किये गये किंतु कोई सफलता नही मिल पा रही थी । थाना प्रभारी गरोठ श्री कमलेश सिंगार द्वारा उक्त प्रकरण को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से प्राथिमकता लेकर मुखबीर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कडी से कडी जोडने पर अपहृता को कमलेश लोहार नि0 ग्राम चचावदा पठारी द्वारा मंदसौर तरफ ले जाने की सुचना प्राप्त हूई । जिसे उनि भारत कटारा के नेतृत्व मे टीम गठित कर अपहृता को मंदसोर से आरोपी कमलेश पिता मोतीलाल लोहार निवासी चचावदा पठारी थाना गरोठ के चंगुल सुरक्षित दस्तयाब किया गया । अपहृता बालिका नाबालिक होकर अनुसुचित जनजाति होने से आरोपी को धारा 366,376(2n),376(3) भादवि व 5(l)/6 , पोक्सो एक्ट व 3(1)(द),3(1)(ध),3(2)(VA) एससी एसटी एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया ।


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